Monday, 1 February 2016

पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश व ADMIT CARD


परीक्षार्थी के लिए अनुदेश

परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर निम्न सामग्री लानी हैः- ई-एडमिट कार्ड, 2.5 सेमी * 2.5 सेमी साइज का नवीनतम रंगीन फोटो (उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु ), नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन, बोर्ड/गत्ता/तख्ती एवं पहचान का एक अतिरिक्त फोटोयुक्त प्रमाण (मूल प्रति) जैसेः- मतदाता पहचान कार्ड, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक दस्तावेज। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। फोटो पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही परीक्षार्थी को केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा।
परीक्षा केन्द्र के परिसर में पर्स, बैग, मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घडी, केलकुलेटर, लॉग टेबल, पेजर, संचार के कोई भी उपकरण, व्हाइटनर, स्लाईड रूल, ज्यामैट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री, नोट इत्यादि लाने की अनुमति नहीं है। केन्द्र पर इन्हें सुरक्षित रखने का दायित्व बोर्ड/केन्द्राधीक्षक का नहीं होगा। केन्द्र पर उपरोक्त सामग्री के सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने से परीक्षार्थी उपरोक्त सामग्री को परीक्षा केन्द्र पर नहीं लावें।
ओएमआर उत्तर पत्रक की निर्धारित प्रविष्टियों को भरने और उत्तर को गोला करने के लिए परीक्षार्थी को नीला पारदर्शी बॉल पेन, तख्ती/गत्ता/बोर्ड स्वयं को लाना होगा।
असुविधा से बचने के लिए परीक्षार्थी परीक्षा प्रारम्भ होने से 01 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र पर अवश्य उपस्थित हों जावें, ताकि सतर्कता दल द्वारा प्रतिबंधित सामग्री बाबत उनकी तलाशी समय पर पूरी हो जाए। तलाशी के लिए पंक्तिवद्ध शांतिपूर्वक खडे रहेंगे एवं केन्द्र परिसर में भी पूर्ण शान्ति बनाये रखेंगे। परीक्षा कक्ष में आपको परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व ही प्रवेश दिया जायेगा। इस दौरान आपका किसी भी प्रकार का दुव्र्यवहार दुराचरण की श्रेणी में माना जाकर आपके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
परीक्षा केन्द्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए नियत समय प्रातः 12:00 बजे परीक्षा केन्द्र का प्रवेश द्वार बन्द कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष मे अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे, अन्य सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है।
परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पश्चात् तक एवं समाप्त होने से आधा घंटा पूर्व तक की अवधि में शौचालय व पेशाब आदि कार्य से कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
किसी परीक्षार्थी को ई-एडमिट कार्ड साथ लाए बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है।
परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व और परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकेगी।
परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर को ओएमआर उत्तर पत्रक सौपनें के बाद ही परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष छोडने की अनुमति होगी।
उत्तर लिखने से पूर्व परीक्षार्थी को टेस्ट बुकलेट और ओएमआर उत्तर पत्रक की भली-भांति जांच कर लेनी चाहिए कि दोनों एक ही क्रमांक की हैं, उसमें सभी पृष्ठ पूरे और मुद्रित हैं। कोई पृष्ठ कटा-फटा तो नहीं है। परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ एवं ओएमआर उत्तर पत्रक की मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ और दूसरी प्रति (कार्बन प्रति) के पीछे के पृष्ठ पर उल्लेखित निर्देशो का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी प्रश्न के अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को सही माना जायेगा।
परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र बुकलेट का कोई भी पृष्ठ या उसका हिस्सा अलग नहीं करेंगे। ऐसा करने पर बोर्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
परीक्षार्थी को बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर परीक्षा से संबंधित उपलब्ध प्रेस विज्ञप्तियों एवं निर्देशों का सावधानी से पालन करना होगा।
ई-प्रवेश पत्र प्रोविजनल है, परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाना चाहिए।
परीक्षार्थी को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् प्रश्न-पत्र बुकलेट और ओएमआर उत्तर पत्रक की कार्बन प्रति साथ ले जाने की अनुमति है। मूल ओएमआर शीट को परीक्षार्थी द्वारा स्वयं फाड कर अलग नहीं करना चाहिए। अन्यथा ओएमआर उत्तर पत्रक के क्षतिग्रस्त होने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। इन्हें अभिजागर स्वयं सावधानी से अलग कर एकत्रित करेंगे।
बोर्ड के निर्देशों का उल्लघंन करने पर परीक्षार्थी के विरूद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य में बोर्ड की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
विशेष योग्यजन जिन्हें नियमों के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा देय है, वे परीक्षा की नियत तिथि से तीन कार्य दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र के साथ इस सुविधा के लिए आवश्यक रूप से आवेदन प्रस्तुत करें अन्यथा सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।
ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियों/उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई भी निशान या संकेत या लिखावट लिखना दण्डनीय है। कृपया उत्तर पत्रक ( ओ.एम.आर) भरने से पूर्व उसके कार्बन प्रति पर दिए निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढने के बाद ही ओ.एम.आर शीट में प्रविष्टियां करें। ओ.एम.आर शीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना, आंशिक गोला भरना या गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पाइन्ट भी लगाया जायेगा तो उस स्थिति में भी जवाब गलत माना जायेगा।
अभ्यर्थी रेल/बस की छतों पर यात्रा नहीं करें तथा यात्रा के दौरान अनुशासन बनाये रखें।
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राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधानों के उपयोग की रोकथाम) हेतु दिशा-निर्देश

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधानों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 (1992 का अधिनियम संख्या 27) की धारा 6 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या रू. 2000/- तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। इसी तरह धारा 7 के अन्तर्गत तीन साल तक सजा या रू. 5000/- तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
इसके अलावा निम्नानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है:-
क्र.स. प्रकरण की प्रकृति दण्ड/ कार्यवाही
1 1) परीक्षा के दौरान बोर्ड के नियम/निर्देश एवं परीक्षा से जुड़े हुये पदाधिकारियों के निर्देशों का उल्लघंन करना।
2) परीक्षा केन्द्र के परिसर (परीक्षा हॉल, शौचालय, बरामदे सहित) में परीक्षा अवधि में बातचीत करना।
3) परीक्षा में चाही गई सूचनाऐं छुपाना। अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जा सकती है।
2 1) परीक्षार्थी की सीट के पास परीक्षा हॉल की दीवारों, फर्नीचर परीक्षार्थी के शरीर के किसी अंग या कपड़ों पर प्रश्न पत्र के विषय की सामग्री लिखी हुई प्राप्त होना या पाया जाना, जिसका उपयोग नहीं किया गया हो।
2) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका से नकल करने का प्रयास करना। अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व एक साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
3 1) उत्तरपुस्तिका से किसी प्रकार की छेड़छाड़/टेम्परिंग करने का प्रयास करना।
2) परीक्षार्थी के पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 2(i) में वर्णित सामग्री जिसका प्रश्नपत्र हल करने में उपयोग किया गया हो, पाया जाना।
3) अन्य परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका से नकल करना। अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व दो साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
4 1) उत्तरपुस्तिका लेकर परीक्षा हॉल से भागना।
2) निर्धारित घोषणाएँ/अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने से इन्कार करना।
3) उत्तरपुस्तिका में अन्य परीक्षार्थी के रोल नम्बर लिखना।
4) उत्तरपुस्तिका में पहचान के चिन्ह बनाना।
अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व तीन साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
5 1) परीक्षा हॉल / परीक्षा केन्द्र में ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण पाया जाना या इनका उपयोग करना।
2) नकल के सबूत नष्ट करना या नष्ट करने का प्रयास करना
3) परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान या के परीक्षा के बाद में परीक्षा से जुडे हुये पदाधिकारियों को डराना, धमकाना या उनसे दुर्व्यवहार करना।
4) प्रश्न पत्र हल करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेना।
5) परीक्षा आवेदन में गलत सूचनाएं देना।
6) परीक्षा से जुडे हुये किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास करें।
अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व पाँच साल की अवधि के लिए बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई जा सकती है।
6 1) फर्जी/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।
2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना।
3) परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न करना या उत्पन्न करने का प्रयास करना।
4) परीक्षा की गोपनीयता भंग करना/भंग करने का प्रयास करना।
5) बोर्ड/चयन बोर्ड पर अपने पक्ष में दबाव डालने का प्रयास करना।
6) परीक्षा केन्द्र में कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर आना।
7) परीक्षा केन्द्राधीक्षक या परीक्षा से जुडे़ हुये किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई करना/झगड़ा करना।
अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त करने व बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने पर आजीवन रोक लगाई जा सकती है।
7 उपरोक्त के अलावा अन्य सभी प्रकरण। बोर्ड के निर्णय के अनुसार
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कृपया उपरोक्त अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं एक कॉपी प्रिंट करवा कर परीक्षा केन्द्र में अपने साथ लेकर आवें।ADMIT CARD के लिए यहाँ क्लिक करें ।

Best of luck
Naveen Choudhary

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